मध्य प्रदेश की एक अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
यह वारंट इंदौर जिले के महू (डॉ. अंबेडकर नगर) स्थित सिविल कोर्ट के पांचवें सिविल जज (क्लास-I) फरहान मसूद कुरैशी ने जारी किया है। यह आदेश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज शिकायत (केस नंबर SC NIA/158/2026: प्रकाश जाजू बनाम राजपाल यादव) के आधार पर दिया गया है।
मुंबई के संबंधित पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी को भेजे गए इस आदेश में पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे एक्टर को 13 अक्टूबर, 2026 या उससे पहले अदालत में पेश करें।
हालांकि, जमानती वारंट की शर्तों के अनुसार, यादव को ₹500 का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की एक या दो ज़मानत (sureties) भरने पर रिहा किया जा सकता है, ताकि सुनवाई की तय तारीख पर उनकी अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।
इस आधिकारिक आदेश पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फरहान एम. कुरैशी ने 22 सितंबर, 2026 को हस्ताक्षर और मुहर लगाई थी।
