यह आदेश दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन की याचिका पर आया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जांच के हिस्से के तौर पर याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच में यह साबित न हो जाए कि कोई संज्ञेय अपराध (cognizable offence) हुआ है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर जांच में कोई मामला साबित नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार अपील करने की छूट होगी। CBI जांच अब दिशा सालियन की मौत से जुड़ी परिस्थितियों और याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच करेगी।
पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियन की मौत 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के कारण हुई थी। उनकी मौत – जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (जिनके साथ उन्होंने काम किया था) की मौत से कुछ दिन पहले हुई थी – कई सालों से आरोपों और अटकलों का विषय रही है। हालांकि शुरू में मुंबई पुलिस ने उनकी मौत की जांच की थी, लेकिन घटना की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, और उनके पिता सतीश सालियन ने इस मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है।
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